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दिल्ली की सड़क पर लगी चोट तो इलाज करवाएंगे केजरीवाल, जानिए नई योजना

नई दिल्ली : दिल्ली में अब कोई भी सड़क हादसा हो या आगजनी व एसिड अटैक, पीडि़तों के इलाज का खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। दायरे में दिल्ली की सीमा में होने वाली दुर्घटनाओं के सभी पीडि़त शामिल होंगे।। दिल्ली सरकार ने दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं जो 17 फरवरी से प्रभावी हो गया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के अनुसार इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में चोटिल के निजी या सरकारी अस्पताल में होने वाले इजाज का खर्च सरकार उठाएगी। मकसद पीडि़त को तत्काल नजदीकी अस्पताल में इलाज सुनिश्चित करना है। खास बात यह कि इस मामले में इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि दुर्घटना का शिकार शख्स दिल्ली का है या दिल्ली से बाहर का। सिर्फ उसकी एमएलसी दिल्ली पुलिस की होनी चाहिए। सरकार का मानना है कि सरकारी गारंटी होने पर अस्पताल इलाज में ना-नुकुर भी नहीं करेगा।
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